ITR फाइल करने के कितने दिन बाद अकाउंट में आता है रिफंड? 5, 10 या 15 क्या है सही जवाब?

ITR फाइल करने के कितने दिन बाद अकाउंट में आता है रिफंड? 5, 10 या 15 क्या है सही जवाब?

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट

आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने का सीजन चल रहा है और जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए राहत की बात है कि इस बार ITR फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 तय की गई है. बता दें कि बीते साल यह अंतिम तारीख 31 जुलाई थी. इस बार टैक्सपेयर्स ने तेजी से रिटर्न दाखिल करना शुरू कर दिया है. आयकर विभाग के मुताबिक, 1 जुलाई तक 75.18 लाख से ज्यादा ITR दाखिल हो चुके हैं, जिनमें से 71 लाख से अधिक वेरिफाई भी हो चुके हैं.अब सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स रिफंड कब मिलेगा? क्या 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन बाद? चलिए इसका जवाब जानते हैं.

रिफंड कितने दिनों में आता है?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जानकारी दी थी कि अब आयकर विभाग औसतन 10 दिन में ITR रिफंड जारी कर रहा है. यह ऑटोमेशन और सिस्टम अपग्रेड का नतीजा है. हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह समय हर केस में अलग-अलग हो सकता है. कुछ लोगों को 8 दिन में रिफंड मिल जाता है, तो किसी को 15 दिन भी लग सकते हैं.

*रिफंड के लिए जरूरी है ITR का वेरिफिकेशन

सिर्फ ITR फाइल कर देना काफी नहीं है. जब तक आप उसे ई-वेरिफाई नहीं करते, तब तक आपकी फाइल प्रोसेस नहीं होगी और रिफंड भी जारी नहीं होगा. ITR वेरिफाई करने के तरीके:

  • आधार OTP
  • नेट बैंकिंग
  • डीमैट अकाउंट
  • ई-वेरिफिकेशन कोड (EVC)

ऑनलाइन वेरिफिकेशन से प्रोसेसिंग जल्दी होती है, जबकि ऑफलाइन वेरिफिकेशन (पोस्ट से भेजना) में देरी संभव है.

किन कारणों से रिफंड में हो सकती है देरी?

  1. ई-वेरिफिकेशन न करना: ITR वेरिफाई किए बिना रिफंड नहीं मिलेगा.
  2. PAN और आधार लिंक न होना: लिंक न होने पर ITR होल्ड हो सकती है.
  3. TDS डिटेल्स में गड़बड़ी: अगर ITR में दी गई TDS जानकारी फॉर्म 26AS या AIS से मेल नहीं खाती.
  4. गलत बैंक डिटेल्स: बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड में गलती से रिफंड अटक सकता है.
  5. विभागीय नोटिस का जवाब न देना: अगर विभाग ने कोई ईमेल या नोटिस भेजा है और आपने जवाब नहीं दिया, तो रिफंड प्रोसेस रुक सकता है.

रिफंड समय पर चाहिए? ये बातें ज़रूर चेक करें

  • PAN और आधार आपस में लिंक हों
  • सही बैंक अकाउंट और IFSC कोड भरें
  • फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS से TDS का मिलान करें
  • ITR भरने के तुरंत बाद ई-वेरिफिकेशन करें
  • किसी भी नोटिस या ईमेल का समय पर जवाब दें

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