तख्तापलट के बाद पहली बार बांग्लादेश में शेख हसीना ‘दोषी’ करार, कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा

तख्तापलट के बाद पहली बार बांग्लादेश में शेख हसीना 'दोषी' करार, कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा

शेख हसीना

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर तख्तापलट के बाद से ही कई आरोप लगाए गए हैं. उनके देश छोड़कर भागने के लगभग एक साल बाद उनको एक मामले में सजा सुनाई गई है. स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना ​​के एक मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है.

न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बैंच ने बुधवार को यह आदेश पारित किया. न्यायाधिकरण के दो सदस्य न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीउल आलम महमूद और न्यायाधीश मोहम्मद मोहितुल हक इनाम चौधरी हैं. न्यायाधिकरण ने इस मामले के एक अन्य आरोपी गोबिंदगंज, गैबांधा के शकील अकंद बुलबुल उर्फ ​​मोहम्मद शकील आलम को दो भी माहिने की सजा सुनायी है.

और मामला में भी हो सकती है सजा

बांग्लादेश में शेख हसीना पर कई मामलों में मुकदमों में चलाए जा रहे हैं. शेख हसीना पर भ्रष्टाचार से लेकर हत्याओं के गंभीर आरोप हैं. शेख हसीना विरोधी उन्हें भारत से वापस लाने और फांसी की सजा देने तक की मांग कर चुके हैं. मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने जुलाई के विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध के एक मामले में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और तीन अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सुनवाई शुरू कर दी है.

भारत में है शेख हसीना

बांग्लादेश की यूनुस सरकार कई बार भारत से शेख हसीना को वापस भेजने का अनुरोध कर चुकी है. भारत से सरकार ने इन अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया है. बता दें शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहद अच्छे रहे हैं, लेकिन उनके बाद से इनमें थोड़ी दूरी आ गई है.

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